लखनऊःभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज गौरव शर्मा ने क्रेशर व्यापारी की हत्या में वांछित महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक व प्रयागराज के एसपी क्राइम अविनाश मिश्रा की अर्जी पर दिया है. विशेष जज ने इसके साथ ही पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.
एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कुर्की के नोटिस - bail application rejected in lucknow
यूपी के लखनऊ में विशेष जज गौरव शर्मा ने क्रेशर व्यापारी की हत्या में वांछित निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. बता दें कि उन्होंने यह आदेश प्रयागराज के एसपी क्राइम अविनाश मिश्रा की अर्जी पर दिया है.
मृतक के भाई ने कराई थी एफआईआर
बता दें कि 11 सिंतबर, 2020 को इस मामले की नामजद एफआईआर मृतक इंद्रकात त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक उनके भाई इंद्रकांत आरजेएस क्रेशर में भागीदार थे. उनसे अभियुक्त पुलिस वाले प्रति माह छह लाख रुपए की अवैध वसूली करते थे. लेकिन लाॅकडाउन में उनके भाई ने वसूली देने से मना कर दिया. इस पर उन्हें जानमाल की धमकी दी गई.
इलाज के दौरान हुई थी मौत
आठ सिंतबर को इंद्रकांत कबरई बांदा मार्ग पर बुरी तरह से घायल अवस्था में मिले. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बीते 15 अक्टूबर को विशेष अदालत ने पाटीदार के साथ ही इस मामले के अन्य अभियुक्त व कबरई के बर्खास्त थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला तथा सिपाही अरुण कुमार यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. जबकि इस मामले के दो अन्य अभियुक्त सुरेश सोनी व ब्रह्म दत्त तिवारी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं.