लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत करते हुए विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल और निदेशक सुधा सिंह को भी अगली सुनवाई पर हाजिर रहने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर पारित किया.
याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि प्रमुख सचिव, सचिव व निदेशक ने कोर्ट के 14 फरवरी 2013 व 30 जुलाई 2014 के आदेशों की अवहेलना किया है और जानबूझ कर रिट कोर्ट के आदेश का पिछले 10 साल से अनुपालन नहीं कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि रिट कोर्ट के आदेशों में कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने के कहा था. अवमानना याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि याचीगण नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं.