लखनऊ: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है. इसमें में नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 फीसदी की कमी करके तोहफा दिया गया है. वहीं UPPCL के शहरी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट से ज्यादा, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने पर बिजली दरों में छूट दी गई है. पहली बार विद्युत नियामक आयोग ने ग्रीन एनर्जी टैरिफ 54 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया है. यह व्यवस्था इससे पहले कभी लागू नहीं की गई थी. इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित सब्सिडी के आधार पर वर्तमान में लागू बिजली दर में जहां शहरी/घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में स्लैब वाइज 1 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी घोषित की गई है. इसी के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया गया है.
बता दें कि उपभोक्ताओं को महंगी बिजली होने का डर था. फिलहाल आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी करने पर रोक लगा दी है. यानी उपभोक्ताओं पर अब किसी तरह का बिजली बिल का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. 500 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को छूट मिल रही है और उनकी बिजली सस्ती हुई है. हालांकि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को अपने उपभोक्ताओं को 10 फीसदी सस्ती बिजली उपलब्ध करानी होगी.
इसके आदेश नियामक आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं. नियामक आयोग ने माना है कि एनपीसीएल (NPCL - Noida Power Company Limited) ने उपभोक्ताओं से अच्छी खासी रकम कमाई है. लिहाजा अब उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए. यानी ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बिजली 10 फीसदी बिजली सस्ती मिलेगी. वहीं NPCL समेत UPPCL में बिजली की नई दरें अगस्त महीने के पहले सप्ताह में लागू हो सकते हैं. जिसके बाद उपभोक्ताओं को सितंबर माह में इसके लाभ मिलने की उम्मीद है.
शहरी उपभोक्ताओं की बात की जाए तो अभी तक 150 यूनिट तक के लिए वर्तमान रेट 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट है. नई बिजली दरें संशोधित करने के बाद अब 100 यूनिट तक के लिए 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना होगा. यानी इसमें 50 यूनिट कम कर दी गई है. गरीब शहरी उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा. 151 से 300 तक के लिए वर्तमान में 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल चुकाना होता है, लेकिन अब इतनी ही यूनिट के लिए 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल चुकाना होगा.