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7 दिनों के लिए ATS की कस्टडी में भेजे गए PFI के दोनों गिरफ्तार सदस्य

PFI के सदस्य अन्सद बदरुद्दीन और फिरोज खान को एनआईए की कोर्ट ने 7 दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. PFI के दोनों गिरफ्तार सदस्यों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था.

पीएफआई
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Published : Feb 17, 2021, 10:24 PM IST

लखनऊ : एनआईए के प्रभारी विशेष जज मोहम्मद गजाली ने पीएफआई के सदस्य अन्सद बदरुद्दीन और फिरोज खान को सात दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी मे सौंपने का आदेश दिया है. कस्टडी रिमांड की यह अवधि 18 फरवरी की सुबह नौ बजे से शुरु होकर 24 फरवरी की शाम चार बजे तक होगी. उन्होंने यह आदेश एटीएस की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

हमले की बना रहे थे योजना

एटीएस का कहना था कि पीएफआई के कुछ सदस्य साजिश के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता, अखंडता तथा सम्प्रभुता को चुनौती देने की ताक में थे. ये घातक हथियार व विस्फोटक पदार्थ संकलित कर रहे थे. प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिन्दू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना भी बना रहे थे. यह दोनों अभियुक्त पीएफआई के सदस्य हैं. इनके पास से 16 उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी और डेटोनेटर के साथ व लाल रंग की तार, 32 बोर का एक पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. दो मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं. अभियुक्तों को यह विस्फोटक संगठन के सदस्यों ने मुहैया कराया था, जिन्हें अभियुक्त पहचानते हैं. इनके निशाने पर कौन-कौन हिन्दूवादी संगठन व व्यक्ति हैं, उनका भी चिन्हीकरण कराना है. इस साजिश में और कौन-कौन शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी व बरामदगी करानी है. लिहाजा अभियुक्तों का सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की जाए.

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कड़ी सुरक्षा के बीच किए गए पेश

बुधवार को एटीएस ने इन दोनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में पेश कर पहले इनका न्यायिक रिमांड हासिल किया. 16 फरवरी को एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था. इनके खिलाफ थाना एटीएस, गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 120बी व 121ए तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20 व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में एफआईआर दर्ज किया गया है.

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