लखनऊ:राजधानी में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण टीला स्थित लॉर्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव प्रकरण में निगरानी याचिका के साथ- साथ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने का आदेश अपर जिला जज प्रफुल्ल कमल ने दिया है. निगरानी पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.
हिन्दू महासभा की ओर से शिशिर चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील शेखर निगम ने कहा था कि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने अधिकृत निगरानीकर्ता को उनके पद से हटा दिया है. इसलिए निगरानी पोषणीय नहीं है, जबकि प्रार्थना पत्र के विरोध में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील मुनव्वर सुल्तान ने कहा था कि निचली अदालत का आदेश त्रुटि पूर्ण है. लिहाजा निगरानी मंजूर कर निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता( दीवानी) रीतेश रस्तोगी द्वारा भी निगरानी का विरोध किया गया है.