लखनऊ: हाथरस मामले में जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस राजन राय की पीठ ने सुनवाई करते हुए 2 नवंबर की अगली तारीख दी है. सरकार की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपर महाधिवक्ता विनोद शाही सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. सुनवाई खत्म होने के बाद विनोद शाही ने इस बात की पुष्टि की है. कोर्ट में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा तो वहीं पीड़िता के परिवार की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता सीमा कुशवाहा मौजूद रहीं.
अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर का समय दिया है. वहीं पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में मौजूद सीमा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोर्ट ने पीड़िता के शव को जलाए जाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए हैं और यह कहा है कि अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करना सभी का अधिकार है.
सीमा कुशवाहा के अनुसार, कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई है. अधिकारियों ने बचाव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही. बचाव पक्ष की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही बिगड़ा था, तभी इस तरह की घटना हुई. लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर अंतिम संस्कार करना ठीक नहीं.