लखनऊःमंगलवार से शुरू हो रहे नए महीने के साथ ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इस महीने से बड़े बदलाव होंगे. इन बदलावों का सभी के जीवन पर असर पड़ेगा. कुछ नियम ऐसे हैं जो राहत प्रदान करेंगे. वहीं कुछ नियमों से परेशानी बढ़ेगी.
नहीं बदले गैस के दाम
तेल कंपनियां महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडरों के दामों में परिवर्तन करती हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछली बार और इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है. यह राहत देने वाला है.
नहीं बदले हैं गैस के दाम. खत्म हो रही मोरेटोरियम की सुविधाभारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संक्रमण के चलते ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान की थी. अगस्त महीने की समाप्ति से ही यह सुविधा भी समाप्त हो गई है. 1 सितंबर से ग्राहकों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ेगा. इस महीने से सभी को अपनी किश्तें भरनी होगी.
परेशानी का सबब बनेगी जीएसटी भुगतान में देरीवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी पर अब ब्याज देना होगा. केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने अपनी 39वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि कोरोना संक्रमण के चलते ब्याज नहीं लिया जाएगा. सितंबर के महीने से अब जीएसटी भुगतान की देरी पर ब्याज देना होगा.
हवाई सफर में ढीली करनी होगी जेब1 सितंबर से हवाई सफर करने वालों को अब अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है. इससे हवाई यात्रा के किराए पर असर पड़ेगा. घरेलू यात्रियों को सितंबर से ₹160 और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 1 सितंबर से 5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा.
देना होगा ज्यादा ब्याजदेश के किसानों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है. किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक से लिए गए लोन को 31 अगस्त तक लौटाना था. जिस किसान ने लोन नहीं लौटाया है उन किसानों पर ब्याज का बोझ बढ़ेगा. अगस्त तक 4 फ़ीसदी ब्याज था, जो सितंबर से बढ़कर 7 फ़ीसदी हो जाएगा.
आज से अनलॉक-4गृह मंत्रालय ने सितंबर से अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश लागू करने की बात कही है. इसके तहत कई सारी गतिविधियां नए सिरे से शुरू होंगी. यह बदलाव 30 सितंबर तक लागू होंगे.