लखनऊः सरकार ने आवास विकास प्राधिकरण में प्लॉट, मकान और फ्लैट खरीदने वालों के आवंटन और निरस्तीकरण के नियम पर चर्चा शुरू कर दी है. 22 मार्च को सभी प्राधिकरणों के साथ होने वाली बैठक में इसको आखिरी रूप दिया जायेगा. इसके तहत आवंटन और निरस्तीकरण की नई नियमावली तैयार की जा रही है.
यूपी में नहीं है आवंटन व निरस्तीकरण की स्पष्ट नीति
यूपी में संपत्तियों के आवंटन और निरस्तीकरण को लेकर के कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है, सभी प्राधिकरणों के अपने अलग नियम लागू है. अलग-अलग विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अपने हिसाब से नियम बनाकर संपत्तियों का आवंटन निरस्त करते हैं और आवंटित करते हैं. लेकिन अब शासन ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली तैयार कराई है. सचिव आवास और आवास आयुक्त अजय चौहान की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर अपनी पूरी रिपोर्ट आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है.
योगी सरकार ने 2019 में बनाई थी कमेटी
यूपी में कमेटी 2019 में बनाई गई थी. लेकिन अब उसकी सिफारिशें शासन तक पहुंची हैं. प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इसके लिए 22 मार्च को सभी विकास प्राधिकरण के साथ शासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है. इससे पहले सभी विकास प्राधिकरणों से इस नियमावली के संबंध में उनके सुझाव भी मांगे गए थे. 12 विकास प्राधिकरण ने अपने सुझाव दे दिए हैं. जिसे नियमावली में शामिल भी किया जा रहा है.