लखनऊ: 1 जनवरी 2021 से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े तमाम तरह के नियमों में बदलाव हो रहा है. इनमें पैसों के लेनदेन, बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी और कारोबार तक पर असर पड़ेगा. इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव की संभावना है. 1 जनवरी 2021 से बैंकिंग से लेकर अन्य जगहों पर बदलाव हो रहा है. चार पहिया वाहनों को टोल टैक्स देने के लिए अब फास्टैग लगाना ही पड़ेगा.
UPI भुगतान पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क
ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए अब यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा. अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस ने भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है. 1 जनवरी से थर्ड पार्टी की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगना शुरू हो जाएगा. हालांकि पेटीएम को इस दायरे में नहीं शामिल किया गया है. चेक से भुगतान पर देनी होगी पूरी जानकारी 1 जनवरी से चेक के जरिए भुगतान के नियम बदल रहे हैं. इसके अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे का सिस्टम लागू होगा. इसके तहत कोई भी जब ₹ 50 हजार से ज्यादा का चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी. हालांकि यह खाताधारक पर भी निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं.
कॉन्टैक्टलेस कार्ड से अब 5 हजार तक का भुगतान
इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने का फैसला किया है. इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए जो भुगतान किया जाएगा, उसकी सीमा ₹2 हजार की जगह पर ₹5 हजार कर दी गई है. बीमा कम्पनी शुरू करेगी नई बीमा पॉलिसी इसके साथ ही एक जनवरी 2021 से सभी बीमा कंपनियों ने सरल जीवन बीमा पॉलिसी शुरू करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों की नियम शर्तें लगभग एक समान होंगी. इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने का वाली कंपनियों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने की बात कही गई है. हालांकि इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी बीमा कंपनियों की तरफ से नहीं दी गई है. इसमें पैसे को लेकर कोई बात भी नहीं कही गई है.
टोल टैक्स देने के लिए लगाना होगा फास्टैग
नए साल में 1 जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होगा. यह नए वाहनों के साथ एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी जरूरी होगा. नया थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए भी फास्टैग जरूरी किया गया है. टोल प्लाजा से गुजरने के लिए फास्टैग जरूरी है. बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से वाहनों के निकलने पर भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है.