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परिवहन निगम ने जारी की नई गाइड लाइन, पुरानी विंटेज कार खरीदने पर भी लेना पड़ेगा नया नंबर

यूपी परिवहन निगम ने नई गाइड लाइन तैयार की है. नई गाइड लाइन के मुताबिक सड़क पर वाहन चलाने से पहले क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी.

परिवहन निगम
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Published : Mar 1, 2022, 6:56 PM IST

लखनऊ :अगरआप पुरानी कार के शौकीन हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. परिवहन विभाग में विंटेज कारों के लिए भी नया नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए अब आपको 20 हजार रुपये जमा करने पड़ेंगे. इसके लिए तैयार की गई गाइडलाइन अप्रैल महीने में लागू हो जाएगी.

पुराना पंजीकरण खत्म होने के साथ ही पुराना पंजीयन नंबर भी निरस्त हो जाएगा. निर्धारित रकम जमा करने के बाद नया नंबर एलॉट हो जाएगा. परिवहन निगम द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन के मुताबिक सड़क पर चलने से पहले वाहन चालकों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

जिन लोगों के पास विंटेज कारें हैं, उन्हें नया नंबर एलाॅट किया जाएगा. संबंधित वाहन किस राज्य का है, इसकी सूचना भी देनी होगी. ऐसे वाहनों पर डीएवीए लिखा होगा. इसके आगे नंबरों की सीरीज होगी. विंटेज कारों को स्क्रैप पालिसी से भी अलग रखने की योजना है. जो लोग अपने वाहन को विंटेज की श्रेणी में लाना चाहते हैं, इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.

नई पालिसी के मुताबिक संबंधित वाहन का विंटेज श्रेणी में तभी पंजीकरण हो सकेगा, जब वह कम से कम 50 साल पुराना होगा. साथ ही वाहन के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. चेचिस से भी किसी तरह की छेड़खानी होने की स्थिति में पंजीकरण नहीं हो सकेगा. जो लोग पहली बार विंटेज शैली में अपना वाहन दर्ज कराते हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए 20 हजार की फीस जमा करनी होगी.

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यह केवल 10 वर्षों के लिए ही मान्य होगी. इसके बाद अगले पांच 5 साल के लिए इसका नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा. हर बार नवीनीकरण के लिए पांच-पांच हजार नवीनीकरण शुल्क जमा करना पड़ेगा. परिवहन आयुक्त धीरज साहू का कहना है कि विंटेज वाहनों के लिए बनाए गए नियम जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे. इसमें वाहनों को अपना नंबर लेना होगा. ऐसे वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी से छूट दी जाएगी.

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