लखनऊ :अगरआप पुरानी कार के शौकीन हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. परिवहन विभाग में विंटेज कारों के लिए भी नया नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए अब आपको 20 हजार रुपये जमा करने पड़ेंगे. इसके लिए तैयार की गई गाइडलाइन अप्रैल महीने में लागू हो जाएगी.
पुराना पंजीकरण खत्म होने के साथ ही पुराना पंजीयन नंबर भी निरस्त हो जाएगा. निर्धारित रकम जमा करने के बाद नया नंबर एलॉट हो जाएगा. परिवहन निगम द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन के मुताबिक सड़क पर चलने से पहले वाहन चालकों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
जिन लोगों के पास विंटेज कारें हैं, उन्हें नया नंबर एलाॅट किया जाएगा. संबंधित वाहन किस राज्य का है, इसकी सूचना भी देनी होगी. ऐसे वाहनों पर डीएवीए लिखा होगा. इसके आगे नंबरों की सीरीज होगी. विंटेज कारों को स्क्रैप पालिसी से भी अलग रखने की योजना है. जो लोग अपने वाहन को विंटेज की श्रेणी में लाना चाहते हैं, इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.