लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बड़ी सहूलियत देते हुए तमाम स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं. उद्यमियों को सब्सिडी देने से लेकर उन्हें बढ़ाकर लैंड बैंक देने की योजना भी बनाई गई है. इसके अलावा एनओसी के झंझट से उद्यमियों को पूरी तरह से मुक्त करने की कार्य योजना तैयार की गई है. खास बात यह है कि उद्यम लगाते समय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की तरफ से उद्यमियों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो एक साल तक वैलिड होगा. इस दौरान उद्यमी अपना उद्योग चलाने के लिए संबंधित विभागों से एनओसी आदि की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम समस्याओं के लगातार मिल रहे फीडबैक के बाद एमएसएमई विभाग के स्तर पर एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल शुरू कराया है. इसके माध्यम से सभी उद्यमियों को अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसके माध्यम से ही उद्यमियों को सभी सरकारी विभागों की निक की प्रक्रिया पूरी होगी विभाग इस सर्टिफिकेट के आधार पर उद्यमी के यहां जांच पड़ताल के लिए नहीं जाएंगे और उद्यमी इस अवधि में अपने उद्योगों को न सिर्फ स्थापित कर सकेंगे बल्कि तमाम सरकारी विभागों में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकेंगे. जिसकी समय सीमा एक साल तक निर्धारित की गई है, मैक्सिमम समय 1000 दिनों की है. यानी तीन साल तक उद्यमी को विभाग परेशान नहीं कर सकेंगे. हालांकि इसमें एक शर्त एक साल की रखी गई है. एक साल की अवधि के अंदर आधे से अधिक विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया संबंधित उद्यमी को पूर करनी होगी.