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मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

दो मई को होने वाले पंचायत चुनाव मतगणना के लिए एजेंटों को कोरोना जांच करानी होगी. साथ ही आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं.

मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

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Published : Apr 29, 2021, 5:49 AM IST

लखनऊः राजधानी के आठ विकास खंडों के मुख्यालय पर 2 मई को होने जा रही त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन मतगणना में शामिल होने के लिए मतगणना एजेंटों को कोरोना जांच करानी होगी. आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उन्हें पास जारी किए जाएंगे. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं.

प्रातः 8:00 बजे से होगी मतगणना

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राजधानी के सभी मतगणना केन्द्रों पर 2 मई को को प्रातः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना सम्पन्न कराई जाएगी. मतगणना के लिए अभीकर्ताओं के साथ-साथ प्रत्याशियों और मतगणना कार्मिकों के लिए भी कोरोना की आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आना अनिवार्य होगा.

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29 अप्रैल से 2 मई तक की ही देनी होगी जांच रिपोर्ट

मतगणना के दौरान कार्मियों, प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को 29 अप्रैल से 2 मई के मध्य की जांच रिपोर्ट देनी होगी. मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना प्रात 8:00 बजे से प्रारंभ होकर समाप्त होने तक जारी रहेगी.

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