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सहारनपुर और रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामले - सहारनपुर और रायबरेली जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यूपी के सहारनपुर और रायबरेली जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में ज्यादातर ऐसे मामलों का चयन किया गया है, जो सुलह समझौते से निपटाए जा सकते हैं. लोक अदालत में राजस्व, आपराधिक, बैंक और मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जाता है.

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रायबरेली और सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन.

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Published : Feb 9, 2020, 1:58 AM IST

लखनऊ:शनिवार को रायबरेली और सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान काफी संख्या में लोग जुटे और अपनी समस्याएं रखी. लोक अदालत में कई मामलों का त्वरित निपटारा किया गया.

लोक अदालत में लोगों की समस्याओं का किया गया निपटारा
रायबरेली:
जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का शनिवार को आयोजन हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए. शहर के दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया. जिला जज की निगरानी में आयोजित हुए इस लोक अदालत में सरकारी व निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों के अलावा वादियों व प्रतिवादियों की भी मौजूदगी देखी गई.

लोगों की समस्याओं का किया गया निपटारा.

जिला जज अनूप कुमार गोयल ने बताया कि मामलों के त्वरित निस्तारण की कार्रवाई की गई है. इस प्रक्रिया के तहत निस्तारित हुए सभी मामलों में समय की बचत के अलावा कोर्ट फीस संबंधित अन्य व्ययों से भी बचा जा सकता है. जिला जज के अनुसार, वैवाहिक विवादों से जुड़े करीब 15 मामलों में से 5 को सफलतापूर्वक निपटारा करके जोड़ों को वापस भेज दिया गया है.

निर्भया मामले पर बोले जिला जज, कानूनी प्रक्रिया में दोषियों को अपना पक्ष रखने का अधिकार
सहारनपुर: शनिवार को सहारनपुर कोर्ट परिसर में जिला जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई. इस दौरान जिला जज सर्वेश कुमार ने न सिर्फ सभी विवादों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए, बल्कि लोक अदालत के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी.

निर्भया मामले पर जिला जज ने रखी राय.

जिला जज सर्वेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी न्यायाधीश ज्यादा से ज्यादा समय देकर विवादों को निपटाने की कोशिश करें. वहीं निर्भया मामले के दोषियों को फांसी से लगातार राहत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें दोषियों को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है.

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