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महेंद्र भाटी हत्याकांड: बाहुबली नेता डीपी यादव को HC से मिली अंतरिम जमानत - DP Yadav gets relief from High Court

नैनीताल हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता महेंद्र भाटी हत्या मामले में आरोपी डीपी यादव को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है. मामले में सुनवाई के दौरान डीपी यादव के अधिवक्ता ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया. जिस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डीपी यादव को 2 माह की अंतरिम जमानत दे दी है. जिससे डीपी यादव को बड़ी राहत मिली है.

महेंद्र भाटी हत्याकांड
महेंद्र भाटी हत्याकांड

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Published : Apr 20, 2021, 10:56 PM IST

नैनीताल:दादरी विधायक और बाहुबली नेता महेंद्र भाटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद डीपी यादव को नैनीताल हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने डीपी यादव को स्वास्थ्य कारणों से 2 माह के लिए अंतरिम जमानत दी है.

आपको बता दें कि 1992 में दादरी विधायक महेंद्र भाटी की रेलवे क्रॉसिंग के पास गोली मार कर हत्या हुई थी, जिसका आरोप बाहुबली डीपी यादव, प्रवीण भाटी, पाल सिंह, करण यादव समेत अन्य लोगों पर लगा था. मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद थे.

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इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को हस्तांतरित हुई और सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपी को दोषी मानते हुए 10 मार्च 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद से सभी आरोपी प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद हैं. हत्या के मुख्य आरोपी डीपी यादव ने पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद एक बार फिर डीपी यादव ने हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर शॉर्ट टर्म जमानत याचिका दायर की.

मामले में सुनवाई के दौरान डीपी यादव के अधिवक्ता ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया. जिस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डीपी यादव को 2 माह की अंतरिम जमानत दे दी है. जिससे डीपी यादव को बड़ी राहत मिली है.

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