लखनऊ : चालू वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स में पदक विजेताओं, दिव्यांगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया है. पुराने बकायों पर छूट नहीं है, उस पर ब्याज चुकाना होगा. नए आदेश के मुताबिक 10 प्रतिशत छूट 31 जुलाई तक मिलेगी. एक अगस्त से 31 दिसम्बर तक पांच प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि जनवरी बाद गृहकर में कोई रियायत नहीं मिलेगी.
नगर निगम कर्मचारियों, रिटायर कर्मियों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र अन्य असैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों, पत्नी नाबालिग बच्चों और अविवाहित बेटियों को भी सामान्य कर में छूट मिलेगी. यह छूट आवासीय और एक भवन पर ही मिलेगी. भारत रत्न, पुलिस शौर्य पदक, अर्जुन पदक धारक सामान्य कर से मुक्त होंगे. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आधी छूट पाने के अधिकारी होंगे. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रितों के मकान भी गृहकर से मुक्त होंगे. 10 से 100 प्रतिशत दिव्यांगजन को टैक्स में शत प्रतिशत, जबकि 80 प्रतिशत से कम दिव्यांग को कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी.