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लखनऊः एल्डिको ग्रीन कॉलोनी के 16 आवंटियों की लीज निरस्त, चार माह का अल्टीमेटम - आवंटियों की लीज निरस्त

लखनऊ नगर निगम ने गोमतीनगर स्थित पॉश एल्डिको ग्रीन कॉलोनी के 16 आवंटियों की लीज निरस्त कर दी है. इन्हें नोटिस देकर एक महीने का समय कब्जा लौटाने को दिया गया था. इसके बाद भी आवंटियों ने न तो व्यावसायिक गतिविधियां बंद की और न ही नगर निगम को कब्जा दिया. अब लीज निरस्त करते हुए कब्जा खाली करने को चार महीने का समय दिया गया है.

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लखनऊ नगर निगम.

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Published : Oct 15, 2020, 7:04 PM IST

लखनऊः नगर निगम ने गोमतीनगर स्थित पॉश एल्डिको ग्रीन कॉलोनी के 16 आवंटियों की लीज निरस्त कर दी है. लीज डीड का उल्लंघन करते हुए भूखंडों का व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था. इन्हें नोटिस देकर एक महीने का समय कब्जा लौटाने को दिया गया था. इसके बाद भी आवंटियों ने न तो व्यावसायिक गतिविधियां बंद की और न ही नगर निगम को कब्जा दिया. अब लीज निरस्त करते हुए कब्जा खाली करने को चार महीने का समय दिया गया है.

गोमती नगर में नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला से लगी हुई फन मॉल के पास नगर निगम की एल्डिको ग्रीन कॉलोनी है. करीब 35 एकड़ के दायरे में विकसित इस कॉलोनी में नगर निगम ने 351 भूखंड 99 साल की लीज पर आवंटित किए हैं. यह आवंटन 1998 से 2003 के बीच किया गया है. इनमें तीन से पांच हजार वर्गफीट के 16 आवासीय भूखंड लोहिया पथ की तरफ है.

घर बनाने के लिए इन्हें नगर निगम ने लीज पर आवंटित किया था, लेकिन आवंटियों ने इस पर कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और गेस्टहाउस बना दिए. लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन ने लीज निरस्त करने का नोटिस जारी किया था. एक महीने का समय कब्जा लौटाने को दिया गया था. नोटिस के बाद भी आवंटियों ने न तो व्यावसायिक गतिविधियां बंद की और न ही नगर निगम को कब्जा दिया.

अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी का कहना है कि नोटिस के बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई फाइल पर पूर्व नगर आयुक्त ने आदेश कर दिया था. इसके बाद आवंटियों के प्रत्यावेदन पर कब्जा खाली करने के लिए नगर आयुक्त ने चार महीने का समय दिया है.

इनकी लीज हुई निरस्त
मोहित आनंद, शमला देवी तिवारी, नीरज रस्तोगी, अशोक अरोरा, सुनील तलवार, सूर्यमणि तिवारी, शोभ नाथ तिवारी, अंकुर आनंद, चित्रा आनंद, अमित अरोरा, ममता साहनी, अरुण पी गर्ग, नम्रता, पुष्पा गुप्ता, एसए खान व रामकर्ण सिंह.

नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि एल्डिको ग्रीन कॉलोनी के जिन आवंटियों ने शर्तों का उल्लंघन कर आवासीय जगह पर कॉमर्शियल उपयोग किया. उनकी लीज निरस्त कर दी गई है. कब्जा खाली करने के लिए चार महीने का समय दिया गया है.

इस कालोनी में बड़ी संख्या में भूखंड भी खाली पड़े हैं. जबकि लीज डीड की शर्तों के तहत रजिस्टर्ड लीज होने के बाद पांच साल के अंदर भूखंड पर निर्माण कराना अनिवार्य है. यदि पांच साल में निर्माण नहीं कराया गया तो उसके लिए पांच साल का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पर आवेदन करना होगा. जिसके बाद नगर निगम भूखंड की कीमत पर दो प्रतिशत सरचार्ज वसूल कर पांच साल का अतिरिक्त समय निर्माण के लिए और देगा. उसके बाद भी यदि कोई निर्माण नहीं करेगा तो लीज निरस्त कर दी जाएगी. इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई है.

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