लखनऊ : एमपी-एमलए कोर्ट (MP MLA Court) के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी आदि के एक मामले में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prajapati) की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त गायत्री को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इस मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं दाखिल करेगा. इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें प्रभावित करेगा. कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि अभियुक्त आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेगा.