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जमीन कब्जा का मामला: सांसद अफजाल अंसारी फिर पहुंचे लखनऊ विकास प्राधिकरण

डालीबाग में सरकारी जमीन पर मकान बनाने के विवाद में सांसद अफजाल अंसारी अपनी पत्नी फरहत अंसारी संग एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचे. एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने उनका पूरा जवाब सुनने व दस्तावेज देखने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में मौजूद सांसद अफजाल अंसारी.

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Published : Sep 29, 2020, 9:03 PM IST

लखनऊ: डालीबाग में सरकारी जमीन पर मकान बनाने के विवाद में सांसद अफजाल अंसारी अपनी पत्नी फरहत अंसारी संग एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचे. सोमवार को इस मामले की सुनवाई थी. एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने उनका पूरा जवाब सुनने व दस्तावेज देखने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

डालीबाग की गाटा संख्या 93 जो कि निष्क्रांत संपत्ति है उस पर अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से आलीशान मकान बना हुआ है. एलडीए ने एक सितंबर को नोटिस जारी की थी, जिसका जवाब देने के लिए अफजाल अंसारी को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे थे. इससे पहले 14 सितंबर को भी उन्होंने एलडीए वीसी के सामने अपना पक्ष रखा था. तब उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया था.

सोमवार को सुनवाई के दौरान अंसारी ने अपना पक्ष रखा. इससे पहले वह बता चुके हैं कि पूर्व में उनका नक्शा पास किया गया था तो वह खसरा संख्या 93 से बाहर था अब अचानक क्यों उसे 93 में दिखाया जा रहा है. पूरे मामले में एलडीए के अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं.

बता दें कि इसी गाटे में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के मकान भी बने थे, जिसे एलडीए ध्वस्त कर चुका है. जिलाधिकारी ने गाटा संख्या 93 की जमीन को 14 अगस्त को निष्क्रांत घोषित कर दिया है. प्रशासन ने तीनों मकानों का नक्शा निरस्त कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था. मुख्तार के मकानों का नक्शा पास न होने के चलते एलडीए ने धराशायी कर दिया.

अफजाल की पत्नी फरहत अंसारी के मकान का नक्शा एलडीए ने 2007 में पास किया था. फरहत अंसारी ने भूखंड संख्या 21/14 बी पर बनाया है. उप्र नगर विकास नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के तहत ये नोटिस जारी की थी, जिसमें किसी भी जारी मानचित्र को निरस्त किया जाता है.

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