लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नई बिल्डिंग में ऊर्जा संरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे. इसके लिये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इंसफिशिएंसी ने नई गाइड लाइन जारी की है. इसी गाइड लाइन के अनुसार निर्माण होगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं यूपी नेडा के बीच बुधवार को एमओयू हस्ताक्षर किया गया. गोमतीनगर स्थित मुख्यालय के द्वितीय तल स्थित मसूद हॉल में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ.
व्यवसायिक भवनों में ECBC की गाइडलाइंस का अनुपालन करना अनिवार्य
नोएडा की कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी की ग्लोरी श्रीवास्तव ने बताया कि व्यवसायिक भवनों में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से लागू किया गया है. इसके अनुसार सभी बिल्डिंगों में ईसीबीसी नार्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य है. आवासीय भवनों के लिए ईसीबीसी को लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऊर्जा के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के दृष्टिगत आम जनता एवं प्राइवेट बिल्डर्स को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वह अपने भवनों के निर्माण के लिए ईसीबीसी के मानकों का अनुपालन करें. मानकों के अनुपालन से विद्युत बिलों में करीब 35 फीसद कटौती होगी एवं पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगा. संस्था फाइव स्टार रेटिंग के लिए सहयोग प्रदान करेगी.