लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक नाबालिग लड़की के मामले में डीजीपी चंडीगढ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चंडीगढ़ की बाल कल्याण समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व बाल सुरक्षा संस्था को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने अनूप गुप्ता शीर्षक से दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. बाल गृहों के बच्चों के हित से जुड़ी उक्त याचिका पर यह खंडपीठ सुनवाई कर रही है.
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपूर्व तिवारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) से जूझ रही एक 17 वर्षीय लड़की को चंडीगढ़ की बाल कल्याण समिति के अनुरोध पर यहां लाया गया है व इस समय लड़की को दृष्टि सामाजिक संस्थान में रखा गया है. उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी करने के बाद उसे त्याग दिया है.