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एमआईएम नेता को मिली जमानत, आत्मदाह के लिए उकसाने का है आरोप

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी की महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में एमआईएम नेता मोहम्मद कदीर खान को जमानत दे दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया है.

High Court Lucknow Bench
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

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Published : Dec 2, 2020, 7:43 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी की महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में एमआईएम नेता मोहम्मद कदीर खान को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद कदीर खान की याचिका पर पारित किया.

एमआईएम नेता मोहम्मद कदीर खान पर अमेठी के जामो गांव की साफिया और उसकी बेटी अफसाना को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. अभियोजन के मुताबिक कांग्रेस नेता अनूप पटेल और एमआईएम नेता कदीर खान के ही उकसाने दोनों मां-बेटी ने लोक भवन के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद दोनों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान साफिया की मृत्यु हो गई.

17 जुलाई, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंसपेक्टर हजरतगंज ने दर्ज कराई थी. मृतका का अपने गांव में कुछ लोगों से नाली का विवाद था, लेकिन मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद वह अमेठी में एमआईएम के जिला अध्यक्ष कदीर खान से मिली. आरोप है कि कदीर खान ने उनकी परेशानी का फाएदा उठाते हुए, उन्हें आत्मदाह के लिए उकसाया. जिसके बाद महिला अपनी बेटी को लखनऊ लेकर आई, यहां उसने कांग्रेस नेता अनूप पटेल से मिलवाया. अनूप पटेल ने भी विधान भवन के सामने आत्मदाह कर दबाव बनाने की की बात कही.

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