लखनऊ:बिजली विभाग के इंजीनियर और बिलिंग एजेंसियों के कर्मचारी अब कोई बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे. उन्हें हर हाल में उपभोक्ता के घर जाकर मीटर रीडिंग लेनी होगी. उपभोक्ता के घर में ताला लगा होने या मीटर घर के अंदर होने के कारण बिलिंग नहीं हो पाई है ये तर्क अमान्य होंगे. मीटर रीडर अब एक जगह बैठकर मनचाही रीडिंग का बिल भी नहीं बना पाएंगे. इतना ही नहीं, उपभोक्ता को अगर डिफेक्टिव रीडिंग का बिल मिलता है तो वह अभियंताओं और उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकता है.
रीडिंग न कराने वाले उपभोक्ताओं पर लगेगा जुर्माना
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से मीटर लगे हैं, उन्हें अब हर हाल में मीटर रीडिंग करानी पड़ेगी. ऐसा न करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी और उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा. जुर्माने के रूप में प्रति किलोवॉट के हिसाब से 50 रुपये भुगतान करने होंगे. यह निर्देश सभी खंडों में निगम विद्युत प्रदेय संहिता 2005 के तहत वैधानिक कार्रवाई करने के तहत जारी किए गए हैं.