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पोस्टर मामला: हाईकोर्ट के आदेश का मौलाना सैफ अब्बास ने किया स्वागत, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं - saif abbas welcomed hc decision

राजधानी लखनऊ में CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल दिसम्बर में हुई हिंसा के आरोपियों के शहर में पोस्टर्स लगाए जाने पर हाईकोर्ट ने इस पोस्टर्स को हटाए जाने का आदेश जारी किया है.

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सैफ अब्बास ने HC के फैसले का किया स्वागत.

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Published : Mar 9, 2020, 7:29 PM IST

लखनऊ:राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान पिछले साल दिसम्बर में हुई हिंसा के आरोपियों के शहर में पोस्टर्स लगाए गए हैं. वहीं हाईकोर्ट ने इस पोस्टर्स को हटाए जाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है.

सैफ अब्बास ने HC के फैसले का किया स्वागत.

बता दें, लखनऊ के चौक-चौराहों पर लगी शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास सहित 57 हिंसा के आरोपियों की फोटो लगाए गए हैं. इसे तत्काल हटाये जाने के कोर्ट के आदेश पर सैफ अब्बास ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि हमारे देश में कानून और संविधान वरिष्ठता है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है.

सैफ अब्बास ने HC के फैसले का किया स्वागत
सैफ अब्बास ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने यह बता दिया है कि कोई भी सरकार हो, कानून से हट कर कोई काम नहीं कर सकती. हमारे देश में कानून और न्यायालय मौजूद है और सबको न्यायालय की इस प्रतिक्रिया को देखना चाहिए. सैफ अब्बास ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हमारे मुल्क का संविधान हर देशवासी के लिए जीने और उसकी आज़ादी का हक देता है.
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