मथुरा:यूपी के मथुरा जिला न्यायालय कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को सजा का एलान किया. जिला न्यायालय कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. राजा मानसिंह हत्याकांड के दोषियों को 35 साल बाद सजा का एलान हुआ. इस दौरान जिला न्यायालय कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या हुई थी.
क्या था मामला?
21 फरवरी 1985 को राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था. डीग विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह अपनी जोंगा जीप से चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा चुनाव कार्यालय पहुंचे. इस बीच पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें राजा मानसिंह और उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई.