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Gida Manager Suspend: अनुशासनहीनता के आरोप में प्रबंधक गीडा बृजेश कुमार अग्रहरी सस्पेंड

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Published : Feb 24, 2023, 12:28 PM IST

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में तैनात सहायक प्रबंधक का यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए स्थानांतरण किया गया था. उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था.

Gida Manager Suspend
Gida Manager Suspend

लखनऊः शासन के आदेश की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात प्रबंधक बृजेश कुमार अग्रहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए स्थानांतरण के करीब साढ़े 7 महीने बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने के आरोप में शासन ने यह कार्रवाई की है. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्थानांतरण आदेश के साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात सहायक प्रबंधक बृजेश कुमार अग्रहरी का दिनांक 30 जून 2022 को शासन द्वारा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए स्थानांतरण किया गया. साथ ही नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था. दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से शोध कार्य मुक्त करते हुए उनको नवीन तैनाती स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत कर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था. लेकिन, सहायक प्रबंधक बृजेश कुमार अग्रहरी द्वारा अपनी नवीन तैनाती स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया. इसी बीच दिनांक 5 जुलाई 2022 को सहायक प्रबंधक बृजेश कुमार अग्रहरि को प्रबंधक सिविल के पद पर उन्नति प्रदान की गई.

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि...

किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता, शासन के आदेश की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी. सहायक प्रबंधक से प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति के बाद भी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने घोर अनुशासनहीनता के सहकारिता एवं उच्च आदेशों की अवहेलना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.

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