लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगला आवंटित किए जाने को विधि सम्मत बताया गया है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
नियम के अनुरूप किया गया बंगले का आवंटन
लखनऊ हाईकोर्ट ने शिवपाल यादव सहित चार विधायकों को बंगला आवंटित करना पूरी तरह से नियम के अनुरूप बताया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने ली है.
मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट अधिनियम 2016 का नियम 5 पेश करते हुए कहा कि उक्त नियम के क्लॉज टू के तहत विधायकों को बंगला आवंटित किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत है, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
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