लखनऊःमोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर हर ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है. लोग इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बेहतर सड़कें और ट्रैफिक सिग्नल नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो फिर इस तरीके के जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है.
न्यू ट्रैफिक रूल: बरमूडा, शार्ट्स या चप्पल पहनकर चलाई गाड़ी तो राजधानी में कटेगा चालान
लखनऊ पुलिस की ओर से न्यू ट्रैफिक रूल को लेकर एक और फरमान जारी किया गया है. लोग अगर अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा.
वहीं अब लखनऊ पुलिस की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है. अब गाड़ी चलाते हुए बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनी तो चालान किया जाएगा. एसपी ट्रैफिक पुणे इंदू सिंह ने बताया कि इस संशोधित मोटर वाहन एक्ट-2019 के तहत गाड़ी चलाते समय बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या चप्पल पहनने की मनाही है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय अगर चालक ने बरमूडा, शॉर्ट्स, चप्पल या लुंगी पहन रखी है तो उसके खिलाफ 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. नया मोटर एक्ट अधिनियम-2019 लागू होने के बाद राजधानी में चालान की संख्या में गिरावट आई है.
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एसपी ट्रैफिक सिंह ने बताया कि पहले एक दिन में 1000 से 1100 तक के चालान किए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या कम हुई है. अब मात्र 800 चालान किए जा रहे हैं. चालान की दरों में निश्चित ही बड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चालान तभी होगा जब व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा. फिर नियमों का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. वाहन चालक के पास कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका भी है. अगर कोर्ट में वह अपने आप को सही साबित कर लेगा तो उसे मोटी रकम का भुगतान नहीं करना होगा.