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राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लागू धारा 144 तीस अगस्त तक बढ़ा दी गई. इस बाबत संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

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Published : Jul 3, 2023, 7:24 AM IST

लखनऊ : श्रावण मास, मोहर्रम, नागपंचमी, स्वतंत्रता दिवस सहित कई अन्य त्योहार और विभिन्न प्रवेश परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लागू की गई धारा 144 को 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने रविवार को यह जानकारी दी है. संयुक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार 30 अगस्त तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है. उन्होंने अधिकारियों और थानेदारों को धारा 144 को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

राजधानी लखनऊ में धारा 144.

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

  • -विधानसभा के परिध मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, तांगा, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार ले जाने पर रोक.
  • - लालबत्ती से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरिया बाग से गोल्फ चौराहा से सिविल हॉस्पिटल, अटल चौक चौराहा, मेफेयर चौराहा, नावेल्टी चौराहा, बर्लिग्टन चौराहे से आईटीएमएस चौराहा, उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहे तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं.
  • - सरकारी दफ्तर, विधानसभा के ऊपर और आसपास ड्रोन उड़ाना व शूटिंग करना बैन.
  • - सिर्फ इकोगार्डन में ही धरना प्रदर्शन कर सकेंगे.
  • - बिना अनुमति के एक साथ पांच लोगों का समूह बनाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
  • - किसी भी धार्मिक स्थल और जुलूस में तय सीमा पर लाउडस्पीकर चला सकेंगे, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी.
  • -सोशल मीडिया ग्रुप पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने पर रोक है.
  • -फेस्टिवल और 15 अगस्त को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है. अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.





जुलाई से श्रावण मास, 16 जुलाई को शिवरात्रि, 29 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 21 अगस्त को नागपंचमी और लखनऊ में आयोजित प्रवेश परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर रोक लगी रहेगी जो आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.



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