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राजस्व विवादों को कम करने की कवायद तेज, खतौनी में रियल टाइम दर्ज होगा खरीदार का नाम - खतौनी में खरीदार का नाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने खतौनी में रियल टाइम खरीदार का नाम दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत अब 30 जून तक जमीन खरीदारों के नाम और भूमि में उनके अंश की इंद्राज व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. राजस्व विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से राजस्व विवादों में कमी आएगी.

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Published : Mar 18, 2023, 9:03 AM IST

लखनऊ :उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने राजस्व अभिलेखों में एंट्री की व्यवस्था को तत्काल यानी रियल टाइम पर लागू करने के निर्देश दिए हैं. खतौनी में अब जमीन खरीदारों के नाम और भूमि में उनके अंश की इंद्राज तत्काल यानी real-time दर्ज किए जाने की व्यवस्था हर हाल में 30 जून तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसको लेकर राजस्व विभाग ने खतौनी के कालम 13 की पुरानी खतौनी को 30 जून तक कालम 19 में दर्ज करने की कार्यवाही पूरी करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं.


वर्तमान समय में खतौनी 13 कॉलम में संचालित हो रही है. इसमें खरीदार व विक्रेता का नाम दर्ज रहता है, जबकि जमीन के खरीदार का नाम कालम 13 में दर्ज होता है. बेचने के बाद भी संबंधित किसान का नाम मूल खातेदार के श्रेणी में कालम 19 में दर्ज बना रहता है. लगभग 6 वर्ष बाद खतौनी परिवर्तन के समय ही खरीदार का नाम मूल खाते यानी कालम 19 में दर्ज किए जाने की व्यवस्था है. खतौनी परिवर्तन के समय नाम बदलने में चूक होने पर राजस्व से संबंधित मुकदमे बढ़ते हैं और किसान परेशान होते हैं.


यह सब स्थिति को देखते हुए तत्काल खतौनी में खरीदार का नाम दर्ज किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने बताया है कि राजस्व अभिलेख यानी खतौनी में तत्काल खरीदार का नाम दर्ज किए जाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे अब राजस्व से संबंधित विवाद नहीं बढ़ेंगे. खतौनी में रियल टाइम अपडेशन की व्यवस्था लागू की जा रही है. रियल टाइम खतौनी में विक्रेता का नाम हट जाएगा और सिर्फ खरीदार का नाम शामिल होगा. इसके अंतर्गत खतौनी में अब भूमि खरीदारों के नाम और उनके अंश की इंदिरा आज यानी एंट्री real-time दर्ज किए जाने की व्यवस्था शुरू हो सकेगी. इसको लेकर कालम 13 की पुरानी खतौनी को 30 जून तक हर हाल में कलम 19 में दर्ज करने की कार्यवाही पूरी करने के दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं.

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