लखनऊ : राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन न करने के कारण रमाबाई वीवीआइपी गेस्ट हाउस के पास ओमेक्स सिटी सोसाइटी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 269, 270 व 278 के तहत आशियाना थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है.
नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि ओमेक्स सिटी सोसाइटी परिसर में घरों से निकलने वाले सीवेज खुले नाले में बिना सीवेज ट्रीटमेंट के फैला रही है, जिसके कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है. जो कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है और निश्चित रूप से सोसाइटी के इस कृत्य से आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है. ओमेक्स सिटी सोसाइटी द्वारा खुले में की जा रही इस गंदगी की शिकायत कई बार नगर निगम से की भी गई थी. इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ओमेक्स सिटी सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है.