लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम प्रशासन कुत्ता पालने के नियम और सख्त करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही शत प्रतिशत लाइसेंस देने जाने का नियम भी बनाया जाएगा. नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से जांच कराएगा और फिर उसके आधार पर कार्रवाई की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम सभी कालोनियों में आवारा कुत्तों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनके हमले से बच्चों को बचाया जा सके. पिछले कुछ समय में कुत्तों से बच्चों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
नगर निगम प्रशासन ने राजधानी में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया अनिवार्य करने के सख्त नियम बनाए हैं, जिससे बिना लाइसेंस के अगर कुत्ता पालते हुए कोई व्यक्ति मिलता है और उसकी पहचान वाला टैग नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी. पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी आने वाले समय में कुत्तों की निगरानी और जांच करने की तैयारी कर रहा है, जिससे जिन कुत्तों के पास टैग नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी. इसके पीछे की वजह यह है कि नगर निगम आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसने में तेजी लाएगा, जिससे इन कुत्तो का शिकार छोटे बच्चे न होने पाएं.
हेल्पलाइन नंबर जारी किया गयाःलगातार नगर निगम में शिकायतें भी आ रही हैं. कैटल कैचिंग विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 9336212853 भी जारी किया गया है. इस पर कोई भी सीधे फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है और कुत्ते के काटने की जानकारी दे सकता है. इसके बाद कुत्ते को पकड़ने और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके साथ ही कुत्ता पालकों से परेशान लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक इस नंबर पर सीधे कॉल की जा सकती है. दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी. अगर एक महीने में कुत्ता मालिकों ने अपने कुत्तों का नगर निगम से लाइसेन्स नहीं बनवाया तो वे मुसीबत में भी आ सकते हैं.