लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने कारापाल व उप-कारापाल पर हमला, जेल में पथराव व जानमाल की धमकी देने के एक मामले में अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के साथ ही अतिरिक्त महानिदेशक कारागार, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह व मुख्य सचिव को भी भेजने का आदेश दिया है.
इससे पूर्व जिला कारागार बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि अभियुक्त गंभीर रूप से बीमार है. इस वजह से अदालत के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है. उनकी ओर से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचन की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए. हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र में इस संदर्भ में कोई आख्या नहीं दी है कि उनके द्वारा अभियुक्त को आरोप विरचन के लिए अदालत में उपस्थित कराया जा सकता है अथवा नहीं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अन्य अभियुक्त युसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित व लालजी यादव पर भी आरोप तय होना है. यह सभी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति से आरोप तय नहीं हो पा रहा है.