लखनऊ: पेट्रोल पंप बेचने के लिए एडवांस के नाम पर 30 लाख रुपये हड़पने और पैसा वापस मांगने पर जानमाल की धमकी देने के मामले में लखनऊ एमपी-एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
पत्रावली के अनुसार 12 जनवरी 2008 को श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी डॉ. सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने हज़रतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि, जिप्पी तिवारी उर्फ प्रेम प्रकाश ने इटवा, डुमरियागंज स्थित उनका विजयी ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप मय भूमि, बिल्डिंग और समान बेचने का सौदा 80 लाख रुपये में वादी से किया था. 30 लाख रुपये बताने के तौर पर मांगते हुए शेष पैसा बैनामे के समय देना था.
कहा गया वादी ने 29 सितंबर 2007 को जिप्पी तिवारी को चिड़ियाघर के पास सकेत पल्ली स्थित घर पर बयाने के 30 लाख रुपये दिए थे. रसीद मांगने पर जिप्पी तिवारी ने 8-10 दिन में बैनामा करने का आश्वासन दिया था. लेकिन कई बार बैनामा करने के लिए कहने के बावजूद जिप्पी तिवारी ने वादी को पेट्रोल पंप का बैनामा नहीं किया. साथ में पैसा वापस मांगने पर जानमाल की धमकी दी थी. पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद जिप्पी तिवारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस मामले में 13 जनवरी 2009 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
मुख्तार अंसारी के उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 16 कोःबांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मनी लांड्रिंग के मामले में दी गई डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 16 मई की तिथि नियत की है. मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दाखिल मुकदमे में गत 10 अप्रैल को आरोप तय किया जाना था. लेकिन उसकी ओर से डिस्चार्ज दाखिल किए जाने के कारण उन पर आरोप तय नहीं किए जा सका. मंगलवार को मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से न आने की सूचना अदालत को दी गई. जिसके बाद अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज की.
जेल में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वाद दायर किया गया था. जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत मुख्तार अंसारी को न्यायिक हिरासत में लिया गया तथा प्रपत्रों की नकले देने के उपरांत आरोप तय करने हेतु उन्हें जेल से तलब किया गया था. मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज अर्जी पर अब आगामी 16 मई को आरोप को सुनवाई होगी.
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