लखनऊ: हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच ने साइलेंसर मोडिफाई कराके तेज आवाज में बुलेट समेत दूसरी बाइकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) फैलाने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने इस मुद्दे को 'मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदूषण' टाइटिल से जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई कर जवाब देने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने पारित किया.
हाईकोर्ट ने कहा कि बुलेट व दूसरी बाइकों में आजकल साइलेंसर को मोडिफाई करके तेज आवाज सुनाने का फैशन हो गया है. ऐसे मोडिफाइड साइलेंसरों से इतनी तेज आवाज निकलती है कि सौ मीटर दूर से भी सुनी जा सकती है. इससे बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर भारी दिक्कतें होती हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 52 का भी उल्लेख किया है. इसके तहत वाहनों में मोडिफिकेशन प्रतिबंधित है.