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यूपी सरकार अपने खर्च पर विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों को दिलाए ट्रेनिंग : हाईकोर्ट

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Published : May 12, 2022, 7:23 AM IST

Updated : May 12, 2022, 8:26 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को प्रदेश में विभागीय कार्यवाही के मामलों में जांच कर रहे सभी जांच अधिकारियों की ज्युडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जेटीआरआई) में ट्रेनिंग कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि बिना ट्रेनिंग लिए कोई भी जांच अधिकारी आगे जांच नहीं बढ़ाएगा.

लखनऊ हाईकोर्ट
लखनऊ हाईकोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को प्रदेश में विभागीय कार्यवाही के मामलों में जांच कर रहे सभी जांच अधिकारियों की लखनऊ के ज्युडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जेटीआरआई) में ट्रेनिंग कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि बिना ट्रेनिंग लिए कोई भी जांच अधिकारी या दंड अधिकारी आगे जांच नहीं बढ़ाएगा. न्यायालय ने यह भी कहा कि आगे से जो भी जांच अधिकारी जांच करेगा, वह अपनी रिपेार्ट में संस्थान की ओर से दिए किए जाने वाले सर्टिफिकेट का उल्लेख करेगा.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह आदेश प्रकाश चंद्र अग्रवाल की सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया. याची के वकील गौरव मेहरोत्रा की दलील थी कि याची को दंडादेश सुना दिया गया. लेकिन, जांच करते समय उसे यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम के तहत जांच के लिए तारीख, समय और स्थान ही नहीं निश्चित किया और इस प्रकार याची को जांच में समुचित मौका दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया, जोकि उचित नहीं है. न्यायालय ने याची की दलील को मानते हुए दंडादेश खारिज कर जांच अधिकारी को नए सिरे से जांच करने का आदेश दे दिया.

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि उसके सामने ऐसे मामले अक्सर आ रहे हैं, जिनमें जांच के लिए नियमों का पालन नहीं किया जाता है. न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रशिक्षण व रिसर्च संस्थान में इसी की ट्रेंनिग दी जाती है. न्यायालय ने सरकार को अपने खर्चें पर यह ट्रेनिंग कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि विभागीय जांच की जिम्मेदारी उसी अधिकारी को दी जाएगी, जिसने यह ट्रेंनिग ली होगी. सुनवाई के दौरान न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव प्रशासन कोर्ट में हाजिर रहे.

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Last Updated : May 12, 2022, 8:26 AM IST

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