लखनऊः अजीत सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्त तेज प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. अजीत सिंह की हत्या 6 जनवरी 2021 को विभूति खंड के कठौता चौराहे पर शाम आठ बजे की गई थी. कोर्ट ने कहा कि घटना दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिया गया व अभियुक्त दुर्दांत अपराधियों के गिरोह से ताल्लुक रखता है. लिहाजा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है.
यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त तेज प्रताप सिंह की जमानत याचिका पर पारित किया. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, वह घटनास्थल के आसपास भी मौजूद नहीं था. उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि इस मामले के एक सह अभियुक्त अब्दुर रेहान को जमानत मिल चुकी है. तेज प्रताप सिंह की भी घटना में वही भूमिका बताएई जाती है जो अब्दुर रेहान की थी.