लखनऊ:उन्नाव और हरदोई के दहेज मृत्यु के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है. जमानत पाने वाले दोनों अभियुक्तों पर अपनी बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने जोधी और जयपाल की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया.
जोधी का मामला जनपद उन्नाव के बांगरमऊ थाने का है. उसकी ओर से दलील दी गई कि उसने अपनी बहू को कभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया और न ही बहू के मायके वालों से कभी दहेज की मांग की. उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. मृतका ने फांसी लगाकर जान दी और उसके शरीर पर चोटों के कोई निशान नहीं पाए गए. घटना का कोई भी चश्मदीद नहीं है और न ही एफआईआर में अभियुक्त की कोई भूमिका बताई गई है.