लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक्सरे टेक्निशियन के पदों के लिए वर्ष 2016 की जारी चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने पाया कि चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन न करने का दावा सही नहीं है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार(Justice Rajnish Kumar) की एकल पीठ ने आशीष पांडेय व 16 अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया. याचियों ने 17 मई 2016 को जारी चयन सूची को चुनौती देते हुए कहा था कि उक्त चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और साक्षात्कार भी जल्दबाजी में किए गए.
कहा गया कि 6 मई 2016 से 14 मई 2016 के बीच में साक्षात्कार किए गए और 17 मई 2016 को परिणाम घोषित कर दिया गया. दलील दी गई कि 1 जून 2016 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए, जबकि राज्य सरकार ने साक्षात्कार के मार्क्स को 10 जून 2016 को मंजूरी दी.