लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नकली बार कोड से एक ही बिल्टी पर दो-दो बार शराब निकासी कर तस्करी करने और सरकार को करोड़ों की राजस्व क्षति पहुंचाने के मामले के अभियुक्तों को बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने इस मामले में जौनपुर जनपद के सीएल टू लाइसेंसी संत लाल जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने संत लाल जायसवाल की याचिका पर दिया. याची के अधिवक्ता की दलील थी कि याची के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है और वह मामले की विवेचना में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है. याचिका का सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह ने विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त सिर्फ एक बार में सरकार को 30 लाख रुपये की राजस्व हानि पहुंचा रहे थे. उनका कहना था कि पकड़े गए अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि मामले में आबकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया.