लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में चल रहे रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को-ऑपरेटिव को दो सप्ताह में इस सम्बंध में स्पष्टी करण देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशोक कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर पारित किया. याची का कहना है कि को-ऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में कई महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं. आशंका जताई गई है कि उक्त पदों के रिक्त होने के कारण सोसायटी के चुनाव ठीक तरीके से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं.