लखनऊ: आदेश के बावजूद यूपी कोऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग के रिक्त पद पूरी तरह से न भरे जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है. न्यायालय ने सख्त आदेश पारित करते हुए कहा है कि 24 अगस्त तक यदि रिक्त पद नहीं भरा जाता, तो प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव रिकॉर्ड के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों.
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशोक कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर पारित किया. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि काफी प्रयास के बाद चुनाव आयोग के आयुक्त का एक रिक्त पद भरा जा सका है, जबकि अब भी एक आयुक्त का पद खाली है. इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई. उल्लेखनीय है कि मामले के याची का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव आयोग में कई महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं.