उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

रोजाना बेड्स का ब्यौरा करना होगा सार्वजनिक, नहीं तो होगी कार्रवाई - लखनऊ डीएम

लखनऊ में डीएम ने कोविड-19 उपचार के लिए बनाई गई सेक्टर टीमों के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि कोविड हॉस्पिटल्स में आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन इत्यादि श्रेणी में उपलब्ध बेड की सूचना प्रतिदिन अनिवार्य तौर पर सार्वजनिक की जाए.

etv bharat
etv bharat

By

Published : May 8, 2021, 2:23 AM IST

लखनऊ:जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कोविड-19 उपचार के लिए बनाई गई सेक्टर टीमों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में कोविड-19 के रोगियों को समुचित उपचार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जनपद को 24 सेक्टर में बांटा गया है. उन्होंने कहा कि कोविड हॉस्पिटल्स में आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन इत्यादि श्रेणी में उपलब्ध बेड की सूचना प्रतिदिन अनिवार्य तौर पर सार्वजनिक की जाए. जानकारी न देने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें:DRDO के कोविड अस्पताल में 85 फीसदी बेड खाली, दर-दर भटक रहे मरीज



3 सदस्यीय टीम बनाई गई

उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है. यह टीम अपने सेक्टर में स्थित कोविड हॉस्पिटल में कोविड रोगियों की सीधी भर्ती कराना सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है. जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की 3 सदस्यीय जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है.

व्यवस्था का अनुपालन कराएंगी टीमें

उन्होंने कहा कि कोविड हॉस्पिटल्स में आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन इत्यादि श्रेणी में उपलब्ध बैड की सूचना प्रतिदिन अनिवार्य तौर पर सार्वजनिक की जाए. ताकि लोगों को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े. सेक्टर स्तर पर गठित टीमें इस व्यवस्था का अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेंगी. जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड उपचार के लिए निर्धारित अधिकतम शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने पर दोषी लोगों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए.

बैठक में मौजूद रहे अधिकारी

उन्होंने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से संबंधित भ्रामक सूचना फैलाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए. डीएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसके परिवहन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नि:शुल्क तौर पर कराई जाएगी. बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया, तय की गई दरें

राजधानी में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए मनमाने दर पर किराया वसूले जाने की शिकायत लगातार मिल रही है. जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से एंबुलेंस की किराए की दरें निर्धारित कर दी गई हैं. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किलोमीटर दूरी तक का किराया 1000 रुपये और उसके पश्चात प्रति किलोमीटर 100 रुपये देय होगा. ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर दूरी तक 1500 रुपये और प्रति किलोमीटर 100 रुपये देना होगा. वेंटिलेटर सपोर्ट बाय पेप एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक 2500 रुपये तो उसके पश्चात प्रति किलोमीटर 200 रुपये की दर से देना होगा. निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पीड़ित पुलिस लाइन नंबर 112 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए पुलिस उपायुक्त यातायात ख्याति गर्ग व संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विनीता सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details