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अवैध डीजल रखने के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

राजधानी लखनऊ के जिला और सत्र न्यायालय ने डीजल की काला बाजारी करने वालों के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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Published : Dec 21, 2020, 8:10 PM IST

lucknow district court
जिला और सत्र न्यायालय लखनऊ

लखनऊ: ईसी एक्ट की विशेष अदालत ने काला बाजारी करने वाले कई अभियुक्तों को कोई राहत न देते हुए, उनके जमानत अर्जी को एक साथ खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्तों का अपराध न सिर्फ गम्भीर है, बल्कि समाज के भी विरुद्ध है.

यह आदेश विशेष जज मोहम्मद गजाली ने अनाधिकृत डीजल रखने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त विशेषर सिंह, राम बाबू उर्फ बबलू, अमित सिंह व सरवन की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि, प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के अपराध काफी गम्भीर है. सरकारी वकील एमके सिंह व तरुन कुमार के मुताबिक अभियुक्तों की दुकान के पास क्रेटा गाड़ी से चार सौ जबकि एक पिकअप से पांच सौ पचास लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया था. 10 दिसबर 2020 को इस मामले की एफआईआर आपूर्ति निरीक्षक कौशलेंद्र पांडेय ने थाना बंथरा में दर्ज कराई थी. अभियुक्तों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व उप्र उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम की धारा 62 के साथ ही आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया था.

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