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लखनऊ: 72 दिनों के बाद शहर में बजेगी शहनाई, जिला प्रशासन ने दी अनुमति - administration permission for marriage in lucknow

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 72 दिनों के बाद शहनाई की गूंज सुनाई देगी. जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है. अभी तक लाॅकडाउन के कारण वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी.

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जानकारी देते अपर जिला मजिस्ट्रेट इंद्रसेन

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Published : Jun 3, 2020, 3:24 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में 72 दिनों के बाद जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी है. अभी तक लॉकडाउन के चलते ऐसे सभी कार्यक्रमों पर रोक लगी दी गई थी. जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके यह फैसला लिया. कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद शहर के सभी बारातघर और मैरिज हाॅल बंद हो गए थे.

राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने दी शादियों की अनुमति

शादियों के लिए आये 138 आवेदन
जिला प्रशासन के पास करीब 138 शादियों की अनुमति के लिए आवेदन आये हैं. इनमें से 124 आवेदन मई में किए गए थे. ईटीवी भारत से बातचीत में अपर जिला मजिस्ट्रेट इंद्रसेन ने बताया कि मई में 124 और जून के पहले दिन में 14 आवेदन शादियों के लिए आये हैं. उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों को अनुमति दे दी गई है.

लागू होंगे नियम
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन बनाई है. इसके अनुसार किसी भी शादी में अधिकतम 30 लोग ही शामिल होंगे. शादी में आए सभी लोगों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा.

लगाने होंगे यह दस्तावेज
जिला निर्वाचन कार्यालय में बेटी की शादी के लिए आवेदन करने आए बनारसी सिंह ने बताया कि 15 जून को उनकी बेटी की शादी है. बारात मैनपुरी से आनी है. बनारसी सिंह ने बताया कि शादी की अनुमति के लिए दोनों पक्ष के आधार कार्ड, शादी कार्ड, लोगों की संख्या का हलफनामा समेत आवेदन का प्रोफॉर्मा देना है.

बारातघर मालिकों को जगी उम्मीद
शहर के एक बारातघर के मालिक निहाल हुसैन ने बताया कि करीब 72 दिनों के बाद अब फिर से बारातघरों को खोले जाने की परमिशन मिली है. उन्होंने कहा कि 30 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं. जिला प्रशासन ने सभी बारातघरों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.

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