लखनऊः अनुपमा सिंह ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दायर किया था. जिसके बाद रेरा ने एलएडीए के खिलाफ 21.20 लाख रुपये की आरसी जारी की थी. रेरा के आदेश पर डीएम ने एलडीए से 21 लाख 20 हजार रुपए रेरा कोष में जमा कराने का निर्देश दिया था. लेकिन एलडीए ने आरसी की रकम नहीं जमा कराई. प्राधिकरण ने रेरा ट्रिव्यूनल कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसे ट्रिव्यूनल ने खारिज कर दी. अब एलडीए को अनुपमा सिंह को 21.20 लाख रुपये जुर्माना देना होगा.
अनुपमा सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत
4 दिसंबर 2019 को अनुपमा सिंह ने यूपी रेरा में एलडीए के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. ये सिर्फ एक मामला नहीं है. एलडीए की जानकीपुरम विस्तार के काफी आवंटियों ने रेरा में एलडीए के खिलाफ केस दर्ज कराया हुआ है. लोग समय पर मकान न देने के लिए शिकायत कर रहे हैं. कई मामलों में यूपी रेरा ने एलडीए पर जुर्माना भी लगाया है. आरसी भी जारी की है. सृष्टि अपार्टमेंट के कई आवंटियों को जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने दिया था. लेकिन एलडीए जुर्माना देने से बचता रहा.
रेरा के आदेश के खिलाफ की थी अपील
रेरा के आदेश के खिलाफ एलडीए ने ट्रिव्यूनल में अपील की थी. अब रेरा ट्रिव्यूनल ने भी एलडीए की अपील को खारिज कर दिया और आवंटी को जुर्माना देने का आदेश किया है. इसी तरह कई और मामले में भी की गई अपील ट्रिव्यूनल से खारिज हुई है. कुछ अपील एलडीए अधिकारियों की लापरवाही से खारिज हुई. क्योंकि एलडीए ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील नहीं की. एलडीए ने बुकलेट में दिए गए वादे के विपरीत सात साल देरी से फ्लैट का कब्जा दिया है. जो सुविधाएं देने का वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया. इस मामले में तमाम लोगों ने एलडीए के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करायी है.