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लखनऊ: मकानों की किस्त जमा करने वालों को राहत, नहीं लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश के आवास विकास विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि मार्च से अगस्त तक मकान की किस्त जमा करने में हुई देरी को लेकर बकाया किस्तों में किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

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Published : Aug 19, 2020, 5:03 PM IST

installment of houses
मकानों की किस्त जमा करने वालों को सरकार की तरफ से राहत मिली है

लखनऊ: कोरोना महामारी के दौरान मकानों की किस्त जमा करने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आवास विकास विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मकान की किस्त जमा करने में हुई देरी को लेकर किसी भी तरह जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. इससे प्रदेश भर के आवासीय योजना के फ्लैट या मकान खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी.

आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि आवास विकास परिषद और अन्य सभी विकास प्राधिकरण अपने आवंटित को मार्च से लेकर अगस्त माह तक किस्त जमा करने में किसी भी प्रकार का जुर्माना न लें. जिलाधिकारी से भी कहा गया है कि जिला स्तर पर संचालित होने वाली आवासीय योजनाओं के आवंटियों से भी किस्त जमा करने में किसी भी प्रकार का जुर्माना न लिया जाए. सिर्फ लगने वाले ब्याज के साथ ही किस्त जमा कराई जाए.

राज्य सरकार ने यह फैसला लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से परेशान हो चुके लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया है, जिससे मार्च से लेकर अगस्त महीने तक हर महीने जमा करने वाली किस्त में अब किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा. यूपी आवास विकास परिषद के चेयरमैन अजय चौहान ने बताया कि हम अपने आवंटियों को पहले भी 3 महीने की राहत दे चुके हैं. अब 6 महीने की भी राहत दी जाएगी.

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