लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अमीनाबाद में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण, बिजनौर व पीजीआई में 69 रो-हाउस भवन और गीतापल्ली में पांच मंजिला अपार्टमेंट को सील (sealed illegal constructions) कर दिया है. यह सभी निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना ही हो रहे थे.
प्रवर्तन जोन-2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह के मुताबिक, 'हैवतमऊ मवैया के यमुनापुरम में चरन भट्ठा रोड पर लगभग 2800 वर्गफिट क्षेत्रफल में तीन रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया. इसके अलावा बिजनौर क्षेत्र में ओमैक्स बाउन्ड्री के पीछे औरंगाबाद जागीर के खसरा संख्या-1198 पर लगभग तीन बीघा क्षेत्रफल में 1000-1000 वर्गफिट के 66 रो-हाउस भवनों का निर्माण करा रहे हैं. इनमें से 30 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्व में कराया गया है और वर्तमान में इनमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, जबकि शेष भवन निर्माणाधीन हैं. प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे इन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की.'
उन्होंने बताया कि 'गीतापल्ली के हसनपुर में प्लाट, खसरा संख्या-58, 59 पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित करवाये गये पांच मंजिला अपार्टमेंट को फिर से सील करने के आदेश दिए गए थे. सुरेन्द्र अवस्थी नाम के व्यक्ति का ये अपार्टमेंट है. सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व नागेन्द्र मिश्रा ने अवैध निर्माणों को सील किया. इसके अलावा प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि 'गिरीश गुप्ता अमीनाबाद मार्केट की बताशे वाली गली में लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल पर पूर्व निर्मित व्यावसायिक दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रहे थे. निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया. न्यायालय ने सीलिंग के आदेश पारित किए थे. शनिवार को अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व शिव कुंवर ने सील करने की कार्रवाई की.'