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लखनऊ विकास प्राधिकरण के व्यावसायिक भूखंडों पर बनाए जा सकेंगे मकान, जानिए क्या हुए नए प्रावधान

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक प्लॉट के आवंटियों को बड़ी राहत दी है. दो हजार वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक भूखंडों के भूतल पर तो व्यावसायिक निर्माण की अनिवार्यता होगी, लेकिन बाकी तलों पर व्यावसायिक, कार्यालय और आवासीय निर्माण की अनुमति होगी.

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Published : Jun 15, 2023, 5:59 PM IST

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लखनऊ विकास प्राधिकरण के व्यावसायिक भूखंडों पर बनाए जा सकेंगे मकान. देखें खबर



लखनऊ :उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में व्यावसायिक प्लॉट पर कई सुविधाएं दिए जाने की तैयारी है. भूतल पर व्यावसायिक निर्माण की अनिवार्यता के साथ बाकी के तलों पर व्यावसायिक, कार्यालय और आवासीय इस्तेमाल की अनुमति भी दी जाएगी. ऐसे में व्यवसाय के लिए विकास प्राधिकरण से प्लाॅट लेने वालों को अपना मकान भी इसी भूखंड पर बनाने की सुविधा मिल जाएगी. इससे न केवल बिल्डर को आवासीय सुविधा मिलेगी साथ ही दुकानों और ऑफिशियल के साथ ही हाउसिंग प्रॉपर्टी भी बेच सकेगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नए प्रावधान.


अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक व्यावसायिक भूखंडों पर केवल काॅमर्शियल इस्तेमाल ही किया जा सकता है. उनका अन्य इस्तेमाल नहीं हो सकता है. न ही ऑफिस खोले जा सकते हैं. इस नई योजना के जरिए व्यापारी अपनी दुकान और आवास को एक साथ कर सकेगा. जिस उसको काफ़ी लाभ होगा. इसी योजना पर काम हो रहा है. आवास विभाग की ओर से इस संबंध में हरी झंडी दिखा दी गई है. जिसकी शुरुआत लखनऊ विकास प्राधिकरण से हो रही है.



लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्राधिकरण की व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में हाल ही में प्रमुख निवेशकों के साथ बैठक की है. उन्होंने बताया कि सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट समेत अन्य योजनाओं में यह सुविधा दी जाएगी. अब विभूतिखंड योजना की तर्ज पर दो हजार वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों पर भूतल पर व्यावसायिक निर्माण की अनिवार्यता होगी. इसके साथ बाकी के तलों पर व्यावसायिक, कार्यालय और आवासीय की अनुमति भी दी जा रही है. धीरे धीरे इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. जिससे लोगों को जबरदस्त फायदा होगा.

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