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अवैध निर्माणों पर एलडीए ने की कार्रवाई, बहुमंजिला काॅम्पलेक्स पर चला बुलडोजर - लखनऊ में अवैध निर्माण

लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Vikas Pradhikaran) ने शुक्रवार को अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा. विभाग की ओर से कई जगहों पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया.

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Published : May 20, 2023, 8:28 AM IST

लखनऊ: शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण, प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने चिनहट में बहुमंजिला अवैध काॅम्पलेक्स (Illegal construction in Lucknow) पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि अजय कुमार पाण्डेय व अन्य द्वारा चिनहट में देवां रोड पर लक्ष्मी इंटर प्राइजेज के सामने लगभग 232 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के शाॅपिंग काॅम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था. इसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित किया गया था. उक्त प्रकरण में बार-बार अवसर देने के बाद भी भवन स्वामी/बिल्डर सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए, जिस पर विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे.

इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व में अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करायी गयी. सहायक अभियंता एनएन चौबे ने बताया कि विपक्षी द्वारा स्थल पर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण कराया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है.

गोमती नगर में दो अवैध व्यवसायिक निर्माणों को एलडीए ने किया सील: गोमती नगर के विपुलखण्ड और विरामखण्ड में स्वीकृत आवासीय भवन मानचित्र के विपरीत किये जा रहे दो व्यवसायिक निर्माणों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को सील कर दिया. प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि सूफियान सिद्दीकी व अन्य द्वारा गोमती नगर के विपुलखण्ड में भूखण्ड संख्या-6/1 पर लगभग 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत आवासीय भवन मानचित्र के विपरीत व्यवसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट, भूतल व प्रथम तल आदि का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-425/2022 योजित किया गया था.

इसके अलावा शमशुल हक खान, आसिफ खान व अन्य द्वारा गोमती नगर के विरामखण्ड में भूखण्ड संख्या-1/278 पर लगभग 115.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए अनाधिकृत निर्माण कराया गया था. जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-315/2021 योजित किया गया था. दोनों प्रकरण में नोटिस जारी होने के बावजूद विपक्षियों द्वारा निर्माण कार्य रोका नहीं गया, जिस पर विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे. इसके अनुपालन में शुक्रवार को सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुंलिस बल के सहयोग से दोनों भवनों को सील कर दिया गया.

55 बीघा जमीन पर बसायी अवैध कालोनी पर हुई कार्रवाई:पीजीआई थानाक्षेत्र के अंतर्गत नगराम रोड पर 55 बीघा जमीन पर की गयी अवैध प्लाटिंग पर एलडीए ने लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए स्थल पर अवैध रूप से कराये गये समस्त विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया. लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि बृजेश वर्मा, रवि सिंह एवं गोपाल वर्मा द्वारा नगराम रोड पर मोहिउद्दीनपुर गांव में लगभग 55 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कराया गया था.

इस अवैध कालोनी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे. इसके अनुपालन में दिनांक-24.05.2023 को स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करायी गयी थी. प्लाटिंग स्थल बड़ा होने के कारण लगातार तीन दिन अभियान चलाया गया. शुक्रवार शाम तक हुई कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन की टीम द्वारा कालोनी में अवैध रूप से बनायी गयी सड़कों, बाउन्ड्रीवाॅल व खम्भों आदि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया.

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