लखनऊ : नाबालिग लड़की को पकड़ कर उसके साथ दुराचार करने की नियत से जंगल की तरफ उठा ले जाने के आरोपी राम बाबू उर्फ बबलू यादव को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने उसे सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पीड़िता को हुए शारीरिक व मानसिक आघात के लिए उसे अभियुक्त से प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है. लिहाजा अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी, जो उसके नाबालिग पीड़िता के वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में पिता के द्वारा रखी जाएगी.